Home   »   फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने किया संशोधित प्रौद्योगिकी...

फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने किया संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना का अनावरण

फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने किया संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना का अनावरण |_3.1

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता (आरपीटीयूएएस) योजना शुरू की है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने उद्योग की क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना शुरू की है। इसकी मंजूरी औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की संशोधित अनुसूची-एम पर विचार करते हुए योजना संचालन समिति द्वारा गहन समीक्षा के बाद दी गई है।

संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं

विस्तृत पात्रता मानदंड

  • प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन की आवश्यकता वाले 500 करोड़ से कम टर्नओवर वाली किसी भी फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाई को शामिल करने के लिए विस्तारित पात्रता।
  • उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण मानकों को प्राप्त करने में छोटे खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्राथमिकता।

लचीले वित्तपोषण विकल्प

  • पारंपरिक क्रेडिट-लिंक्ड दृष्टिकोण के स्थान पर प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी की शुरुआत की गई है।
  • व्यापक रूप से अपनाने की सुविधा प्रदान करते हुए, वित्तपोषण विकल्पों में विविधता लाता है।

नए मानकों के अनुपालन के लिए व्यापक समर्थन

  • संशोधित शेड्यूल-एम और डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानकों के अनुरूप तकनीकी उन्नयन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है।
  • योग्य गतिविधियों में एचवीएसी सिस्टम, उपयोगिताओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, स्वच्छ कमरे की सुविधाओं आदि में सुधार शामिल हैं।

गतिशील प्रोत्साहन संरचना

  • टर्नओवर मानदंडों को पूरा करने वाली फार्मास्युटिकल इकाइयां प्रति यूनिट 1.00 करोड़ रुपये तक के प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।
  • प्रोत्साहन संरचना टर्नओवर के आधार पर भिन्न होती है, जो परिचालन के विभिन्न स्तरों पर विकास को प्रोत्साहित करती है।
  • नीचे दी गई तालिका में कंपनियों के लिए प्रोत्साहनों की व्याख्या की गई है:
    Turnover Range (in Crores) Incentives
    Less than Rs. 50.00 crore 20% of investment under eligible activities
    Rs. 50.00 crore to less than Rs. 250.00 crore 15% of investment under eligible activities
    Rs. 250.00 crore to less than Rs. 500.00 crore 10% of investment under eligible activities

राज्य सरकार योजना एकीकरण

  • राज्य सरकार की योजनाओं के साथ एकीकरण की अनुमति देता है, जिससे अतिरिक्त टॉप-अप सहायता मिलती है।
  • इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रयासों में फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए अधिकतम समर्थन प्राप्त करना है।

उन्नत सत्यापन तंत्र

  • एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से एक मजबूत सत्यापन तंत्र का परिचय देता है।
  • पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल संसाधन आवंटन सुनिश्चित करता है।

उद्योग विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

  • पीटीयूएएस योजना में सुधार फार्मास्युटिकल उद्योग के विकास को उत्प्रेरित करेगा और वैश्विक विनिर्माण मानकों के अनुपालन को बढ़ाएगा।
  • योजना में सुधार करके, सरकार देश के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग का समर्थन करने, वैश्विक मंच पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने किया संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना का अनावरण |_4.1

 

फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने किया संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना का अनावरण |_5.1