दिल्ली सरकार ने कोविड -19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना (Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana)” शुरू की है. समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार, महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी. उन परिवारों को भी 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, जिन्होंने कोविड -19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो दिया.
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जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या एकल माता-पिता दोनों को COVID-19 में खो दिया है, उन्हें भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे. दिल्ली सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देगी.
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