पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार लिंकिंग की तारीख भी इस तारीख तक बढ़ा दी है।
पीएफआरडीए ने चेतावनी दी है कि समय सीमा तक पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहने पर किसी के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते में लेनदेन पर प्रतिबंध लग जाएगा। चूंकि पैन एक महत्वपूर्ण पहचान संख्या है और एनपीएस खातों के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) आवश्यकताओं का हिस्सा है, सभी मध्यस्थों के लिए सभी ग्राहकों के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
अगर 1 जुलाई 2023 को या उसके बाद पैन को आधार से लिंक किया जाता है, तो उपयोगकर्ता पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आयकर अधिनियम 1961 (‘अधिनियम’) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, को अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी या 31 मार्च 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा। पैन और आधार को लिंक करने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि को अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है।
पैन को आधार से लिंक करने में विफलता 1 अप्रैल 2023 से आयकर अधिनियम के तहत कुछ नतीजों को आकर्षित करेगी।
ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा। पैन और आधार को लिंक करने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि को अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है।
आयकर अधिनियम 1961 (‘अधिनियम’) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, को अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी या 31 मार्च 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा। पैन और आधार को लिंक करने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि को अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है।
जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंक कराने से छूट दी गई है, उन्हें उपरोक्त उल्लिखित परिणामों का सामना नहीं करना होगा। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति शामिल है।’
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