24 फरवरी 2022 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि उसने पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है, जो पीसी फाइनेंशियल (PC Financial) को जारी किया गया था, जो उधार कार्यों को करने के लिए कैशबीन (Cashbean) नामक ऐप का उपयोग करता है। यह पहली बार है जब कई डिजिटल ऋणदाताओं की सूदखोरी और अन्यायपूर्ण वसूली रणनीति के बारे में शिकायतों में वृद्धि के जवाब में किसी संगठन के खिलाफ एक नियामक कार्रवाई की गई है।
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“मैसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration – CoR)” भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) (iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द कर दिया गया है।” परिणामस्वरूप केंद्रीय बैंक के एक बयान के अनुसार, मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को “गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non-Banking Financial Institution – NBFI) के कारोबार का लेन-देन नहीं करना चाहिए, जैसा कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) में निर्दिष्ट है।
आरबीआई के अनुसार, आरबीआई के आउटसोर्सिंग निर्देशों और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानकों के गंभीर उल्लंघन सहित पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को रद्द कर दिया गया है। यह भी पाया गया कि कंपनी अपने उधारकर्ताओं से अस्पष्ट तरीके से ब्याज दर और अन्य शुल्क वसूल रही है, साथ ही उचित व्यवहार संहिता के उल्लंघन में उधारकर्ताओं से वसूली के लिए आरबीआई और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लोगो का उपयोग कर रही है।
पृष्ठभूमि:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत जारी तीन जब्ती आदेशों के माध्यम से पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज से 288 करोड़ रुपये के बैंक / पेमेंट गेटवे फंड को जब्त किया।
2020 में, RBI ने ऐसे ऐप्स द्वारा की गई ज्यादतियों पर सार्वजनिक आक्रोश के बाद, डिजिटल ऋण अनुप्रयोगों के नियमन पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया। समूह के सुझाव, जो नवंबर 2021 में जारी किए गए थे, में डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) की आवश्यकता से लेकर नोडल एजेंसी सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना और गैरकानूनी डिजिटल उधार गतिविधियों से निपटने के लिए अलग कानून बनाना शामिल है।
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