Home   »   ईडी, सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल 5...

ईडी, सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्र लाया अध्यादेश

 

ईडी, सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्र लाया अध्यादेश |_3.1

भारत की केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश जारी किए। वर्तमान में, सीबीआई और ईडी के निदेशक को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम, 2003 द्वारा कार्यालय में दो साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि “जबकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उनके लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक हैं।”

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

हिन्दू रिव्यू अक्टूबर 2021, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है और केंद्र सरकार द्वारा इसे बदलने के लिए संसद में एक कानून पेश करने की उम्मीद है। नए अध्यादेश के अनुसार, सीबीआई या ईडी के निदेशकों को अब पहले दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, और बाद में यदि आवश्यक हो, तो कार्यकाल को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए तीन अलग-अलग वार्षिक विस्तार की आवश्यकता होगी। हालांकि, पांच साल के बाद ईडी या सीबीआई प्रमुख को कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है।

Find More National News Here

Hardeep Singh Puri unveils statue of Maharani Lakshmi Bai in Hisar college_90.1

TOPICS:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *