केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक (Income Tax Bill) को मंजूरी दे दी है, जो 1961 के छह दशक पुराने आयकर अधिनियम (Income Tax Act, 1961) की जगह लेगा। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल, आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है, जिससे करदाताओं के लिए इसे समझना और अनुपालन करना आसान हो जाए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में घोषणा की कि नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद, इसे वित्त स्थायी समिति (Standing Committee on Finance) के पास आगे की समीक्षा और चर्चा के लिए भेजा जाएगा।
1961 का आयकर अधिनियम कई बार संशोधित किया जा चुका है, जिससे यह जटिल और करदाताओं के लिए कठिन हो गया है। सरकार ने इसकी जटिलताओं को दूर करने के लिए नया कानून लाने का निर्णय लिया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:
सरकार का मानना है कि एक स्पष्ट और संक्षिप्त कर संरचना से कर अनुपालन (tax compliance) में वृद्धि होगी और कर चोरी (tax evasion) को रोका जा सकेगा।
सरल और प्रभावी कर प्रणाली बनाने के लिए, इस नए प्रत्यक्ष कर विधेयक (Direct Tax Bill) को उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा रहा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
नया विधेयक कर कानूनों को सरल बनाएगा, लेकिन इसमें नए करों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना है, न कि कर दरों को बढ़ाना।
1961 के आयकर अधिनियम में जटिल कानूनी शब्दावली और लंबी व्याख्याएं शामिल थीं, जिससे आम करदाता के लिए इसे समझना मुश्किल था।
नया विधेयक स्पष्ट और संक्षिप्त होगा, जिससे बिना विशेषज्ञ की मदद के भी करदाता इसे आसानी से समझ सकें।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए थे। चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया:
सरकार को करदाताओं, व्यवसायों और उद्योग विशेषज्ञों से 6,500 से अधिक सुझाव मिले। इससे सरकार का पारदर्शी और भागीदारी आधारित दृष्टिकोण सामने आया।
कैबिनेट से मंजूरी और संसद में प्रस्तुति
वित्त स्थायी समिति की समीक्षा
अंतिम मंजूरी और कार्यान्वयन
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