18 सितंबर को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य करता है। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य देश के सर्वोच्च विधायी निकायों में महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण
रोटेशन आरक्षण
सीमांत समूहों के लिए उप-आरक्षण
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