प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सॉवरेन स्वर्ण बांड(एसजीबी) योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए मंजूरी दी है.
इस योजना के संशोधन के दो सेट दिए गए हैं:
1. योजना की विशेषताओं में इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विशिष्ट परिवर्तन किए गए हैं, जिसका उद्देश्य, लक्ष्य के अनुसार वित्त को जुटाने, और सोने के आयात के कारण आर्थिक तनाव कम करने और चालू खाता घाटे (सीएडी) को कम करना है.
2. वित्त मंत्रालय को निर्देश दिए गए है कि विभिन्न ब्याज दरों और जोखिम संरक्षण के साथ एसजीबी के संस्करणों को डिज़ाइन और पेश किया जाए ताकि विभिन्न श्रेणियों के निवेशकों को निवेश विकल्प प्रदान किया जा सके. वित्त मंत्रालय (जारीकर्ता), वित्त मंत्री के अनुमोदन से इस योजना की सुविधाओं में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है जो एक विशेष किश्त और उसकी अधिसूचना के गुणों को अंतिम रूप देने के बीच समय सीमा को कम करने का प्रयास है.
इस योजना में विशिष्ट परिवर्तनों को अनुमोदित किया गया है:
i. वित्तीय वर्ष के लिए निवेश की सीमा को प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम तक बढ़ा दिया गया है, हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए 4 किग्रा और ट्रस्ट और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गयी समान संस्थाओं के लिए के लिए 20 किग्रा है.
ii. उच्चतम सीमा की वित्तीय वर्ष के आधार पर गणना की जाएगी और इसमें द्वितीयक बाजार में व्यापार के दौरान खरीदे गए एसजीबी शामिल किये जायेंगे.
iii. निवेश की उच्चतम सीमा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुप्रासंगिक रूप में शामिल नहीं होंगी.
iv. एसजीबी ‘ऑन टैप’ पर उपलब्ध होगा. एनएसई, बीएसई, बैंक और डाक विभाग के साथ परामर्श के आधार पर, ‘ऑन टैप’ बिक्री का अनुकरण करने के लिए उत्पाद की विशेषताएं को वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा.
स्त्रोत- प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (PIB)