केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा अधिनियम (Insurance Act) में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, इस क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया है. वर्तमान में, भारतीय के स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण के साथ जीवन और सामान्य बीमा में सामान्य FDI की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने अपनी बैठक में बीमा अधिनियम (Insurance Act), 1938 में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है. यह 2015 में था जब सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI कैप को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया था.
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