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कैबिनेट ने DTH सेवाओं में 100% FDI को दी मंजूरी

 

कैबिनेट ने DTH सेवाओं में 100% FDI को दी मंजूरी |_3.1

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट-टू-होम (Direct-to-Home) प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद DTH में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) के साथ-साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। अभी I&B दिशानिर्देशों के कारण, इस क्षेत्र को 100 प्रतिशत एफडीआई का लाभ नहीं मिल रहा था। दिशानिर्देशों को संशोधित करने से दिशानिर्देशों में वाणिज्य मंत्रालय के समान दिशानिर्देश होंगे, जिसके तहत 100 प्रतिशत एफडीआई आएंगे।

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संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, अब लाइसेंस 10 साल की तुलना में 20 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे, और 10 साल के लिए नवीनीकृत किए जाएंगे। लाइसेंस शुल्‍क को सकल राजस्व (gross revenue) के 10 प्रतिशत से संशोधित सकल राजस्व ( adjusted gross revenue) के 8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है, जिसकी गणना जीआर से जीएसटी को घटाकर की जाएगी।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • सूचना और प्रसारण मंत्री: प्रकाश जावड़ेकर.

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