भारत और जर्मनी के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता (एसएसए) की पुष्टि कर दी गई है,यह समझौता 1 मई 2017 से लागू हो जाएगा, इससे दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी.
सामाजिक सुरक्षा समझौता 2008 सामाजिक बीमा संधि के प्रावधानों को एकीकृत करेगा. इसमें दोनों देशों के श्रमिकों को दोनों में से किसी भी देश में सामाजिक सुरक्षा योगदान करने की छूट होगी. जिससे वे लंबे से समय से अपने संबंध देशों में इस तरह की योगदान करते रहे थे.
स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस



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