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प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना |_3.1


लोकसभा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 पारित कर दिया है. यह बिल इसलिए प्रस्तुत किया गया था क्योंकि वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 के कुछ प्रावधानों का संभवतः काला धन छुपाने के लिए दुरूपयोग किया जा सकता था. नए बिल में अघोषित आय के संबंध में टैक्स और जुर्माना की एक उच्च दर को लागू करने का प्रयास किया गया है.


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प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY), कर चोरों को बेहिसाब धन के साथ सामने आने की अनुमति देने के लिए, केंद्र सरकार की दूसरी आय प्रकटीकरण योजना (IDS) है. PMGKY कराधान कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 के अन्य प्रावधानों के साथ अधिसूचित किया गया है और यह 17 दिसम्बर 2016 से प्रभावी हो गया है एवं यह 31 मार्च 2017 तक जारी रहेगी.

यह बेहिसाब धन की घोषणा कर उसे बैंक में जमा कराने पर 50% कर और अधिभार का प्रावधान करता है. हाल ही में शुरू की गई प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, आयकर घोषणा योजना के समान है, लेकिन इनमें कुछ अंतर है. इस योजना के अंतर्गत, कर की दर घोषित आय से ऊँची होगी.

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योजना के नियम –

1. घोषक को अघोषित आय का 25% जमा करना है
2. घोषक को इस आय पर 30% टैक्स भुगतान करना पड़ता है साथ ही 10% का जुर्माना होगा
3. टैक्स का 33% अधिभार भी लगाया जाएगा और जिसे प्रधान मंत्री गरीब कल्याण सेस ना दिया जाएगा.
4. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना सेस आयकर घोषणा योजना के तहत एक विशेष घटक होगा, जिसमें दाता को लगाये गए कर पर 33% अधिभार के भुगतान करने की जरूरत होगी.



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