सरकार ने जम्मू और कश्मीर, असम, मेघालय और 80 वर्ष से अधिक के नागरिकों के लिए पैन कार्ड प्राप्त करने और टैक्स रिटर्न करने के लिए आधार के अनिवार्य में छूट प्रदान की है.
वित्त मंत्रालय की आधिकारिक सूचना के अनुसार, उस व्यक्ति को छूट दी गई है जिसकी आधार संख्या या नामांकन आईडी नहीं है. छूट गैर-निवासियों और गैर-नागरिकों पर भी लागू होगी.
वित्त अधिनियम 2017 के तहत सरकार ने टैक्स रिटर्न करने वाले नागरिको के लिए आधार या नामांकन आईडी अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी पेन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार आवश्यक कर दिया गया है.
बॉब पीओ परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- आधार संख्या यूआईडीएआई द्वारा भारत के निवासियों को जारी किए गए 12 अंकों की एक यादृच्छिक संख्या है
- UIDAI का पूर्ण रूप Unique Identification Authority of India है
- श्री जे. सत्यनारायण यूआईडीएआई के अंशकालिक अध्यक्ष हैं.
स्त्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस



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