विभिन्न उद्योगों में काम करने वाली करीब 29 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा. इस संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत पात्र कर्मचारियों को हर महीने ईएसआई कोष में उनके वेतन का 1.75% (बेसिक + भत्ते) योगदान और नियोक्ताओं को 4.75% का योगदान करना होता है.
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