पाकिस्तान के निचले सदन ने 26 सितम्बर 2015 को ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी और अब राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह कानून बन जायेगा जो पाकिस्तान के पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में लागू हो जाएगा.
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