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कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वारंट जारी किया

उच्‍चतम न्‍यायालय ने अवमानना मामले में कलकता उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश सी एस कर्णन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उन्‍हें 31 मार्च तक न्‍यायालय में उपस्थित होने को कहा है.

प्रधान न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्‍यक्षता में सात न्‍यायाधीशों की पीठ ने कहा कि न्‍यायाधीश कर्णन के अदालत में पेश होने के अलावा और कोई विकल्‍प नहीं हैं. न्‍यायालय ने कहा कि जमानत के लिए न्‍यायमूर्ति कर्णन को दस हजार रूपये का निजी मुचलका भरना पड़ेगा.
उच्‍चतम न्‍यायालय ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से भी कहा है कि वे व्‍यक्तिगत रूप से न्‍यायमूर्ति कर्णन की 31 मार्च से पहले न्‍यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं.
स्रोत – प्रसार भारती
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