उपभोक्ताओं के लिए ई-पर्स के माध्यम से लेनदेन करने हेतु शिकायत निवारण तंत्र को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए, सरकार ने वॉलेट फर्मों के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए मसौदा, सूचना प्रौद्योगिकी (प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स की सुरक्षा) नियम 2017, उपभोक्ता सूचनाओं की सुरक्षा, विशेष रूप से वित्तीय डेटा आदि का एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करता है.
शासन आदेश के नियमों के अनुसार, प्रत्येक प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) कंपनी या वॉलेट फर्म की एक गोपनीयता नीति होगी जो उस कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी. इसके साथ ही एक मुख्य शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, जिनके बारे में पूरा संपर्क विवरण वेबसाइट पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए.
शिकायत अधिकारी को 36 घंटों के भीतर किसी भी शिकायत पर “कार्य” करना होगा और एक महीने के समय में इसे “समाप्त” करना होगा.
स्रोत – इकॉनोमिक टाइम्स