बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण

महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन करते हुए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 8 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ाना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है।

महिलाओं के आरक्षण में अधिवास नीति लागू

पहले सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए उपलब्ध 35% क्षैतिज आरक्षण सभी राज्यों की महिला उम्मीदवारों के लिए खुला था, चाहे वे बिहार की निवासी हों या नहीं। लेकिन नए निर्णय के तहत अब यह आरक्षण केवल बिहार की अधिवासी (डोमिसाइल) महिलाओं के लिए ही मान्य होगा। इसका मतलब है कि राज्य सरकार की सभी कैडर की सीधी भर्ती में केवल बिहार की निवासी महिलाएं ही इस 35% आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी।

इस फैसले को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है। यह हाल के वर्षों में महिलाओं के आरक्षण में अधिवास आधारित नीति को लागू करने वाला बिहार राज्य का पहला प्रयास है।

अन्य राज्यों की महिलाएं अब सामान्य श्रेणी में मानी जाएंगी

कैबिनेट सचिवालय विभाग के सचिव एस. सिद्धार्थ के अनुसार, अब बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में गिना जाएगा। ऐसे में वे सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए दिए जा रहे 35% आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगी। इस बदलाव का उद्देश्य बिहार की स्थानीय महिलाओं को राज्य स्तरीय रोजगार में प्राथमिकता देना है, जिससे वे शासन और प्रशासन में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें।

विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब बिहार विधानसभा चुनाव निकट हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सत्तारूढ़ सरकार द्वारा महिला मतदाताओं—जो पिछले चुनावों में प्रभावशाली भूमिका निभा चुकी हैं—के बीच अपना समर्थन आधार मजबूत करने की रणनीति हो सकता है।

नीतीश कुमार की सरकार ने पहले भी महिला-केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता दी है, और यह निर्णय राज्य में लैंगिक समावेशी शासन की दिशा में एक और मजबूत संकेत माना जा रहा है।

बिहार युवा आयोग को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी

युवाओं के कौशल विकास और रोज़गार पर केंद्रित पहल

मंत्रिमंडल की बैठक में एक और अहम फैसले के तहत बिहार सरकार ने “बिहार युवा आयोग” के गठन की घोषणा की है। यह आयोग राज्य के युवाओं को मार्गदर्शन देने, सशक्त बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा।

आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियाँ होंगी

  • युवाओं के विकास से जुड़ी नीतियों पर सरकार को सलाह देना।

  • स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करना।

  • निजी क्षेत्र की भर्तियों की निगरानी करना ताकि बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिले।

  • राज्य से बाहर रहने वाले बिहार के छात्रों और कामकाजी युवाओं के हितों की रक्षा करना।

आयोग की संरचना और उद्देश्य:

इस आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। सभी सदस्य 45 वर्ष से कम आयु के होंगे, ताकि नीति-निर्माण में युवा दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जा सके। यह आयोग आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं, बेरोज़गारों और मेधावी छात्रों की स्थिति का मूल्यांकन करेगा और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए रणनीतियाँ सुझाएगा।

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vikash

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