अध्यादेश जारी होने के पूर्व वन अधिनियम में ताड, बांस, तने वाले पेड़ और गन्ना पेड़ की श्रेणी में आते थे. वन क्षेत्र में उगने वाले बांस पर आज भी वन संरक्षण अधिनियम-1980 का प्रावधान लागू रहेगा.
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