असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आफ्सपा (AFSPA) को 2023 के अंत तक राज्य से हटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हम 2023 के अंत तक असम से AFSPA को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य बना रहे हैं। हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे। दरअसल, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों व जम्मू—कश्मीर में यह कानून लागू है। उग्रवाद और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को इस कानून के तहत तमाम तरह के खास अधिकार दिए गए हैं।
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असम के कितने जिलों में लागू है AFSPA?
- वर्तमान में असम के 8 जिलों में अफस्पा लगा हुआ है।
- असम में यह कानून पहली बार नवंबर 1990 में लागू किया गया था।
- इसके बाद से जो भी सरकारें आईं, उन्होंने स्थिति की समीक्षा के बाद इसे हर छह महीने में बढ़ाया है।
- पिछले साल सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 (AFSPA) को असम के 8 जिलों में छह महीने के लिए बढ़ाया था।
- पिछले साल 1 अप्रैल से असम के 9 जिलों और एक जिले के एक सब-डिविजन को छोड़कर शेष पूरे असम राज्य से अफस्पा के अन्तर्गत अशांत क्षेत्रों को हटा लिया गया था।
- 1 अप्रैल 2023 से अशांत क्षेत्रों में और कमी करते हुए इसे मात्र 8 जिलों तक सीमित कर दिया गया था।
कितने राज्यों में लागू है कानून?
दरअसल, आफ्सपा (AFSPA) कानून को समय-समय पर देश के कई राज्यों में लागू किया गया है। इनमें असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। हालांकि, बाद में कई जगहों से AFSPA को पूरी तरह वापस ले लिया गया। बता दें कि अभी AFSPA कानून जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, मणिपुर के कुछ क्षेत्र में लागू है। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी AFSPA लागू है, जबकि त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इसे हटा दिया गया है।
क्या होता है AFSPA?
बता दें कि AFSPA को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। इस कानून के तहत सुरक्षाबलों को एक महत्वपूर्ण ताकत मिलती है। इसके तहत सुरक्षाबलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है। साथ ही इसके कानून के चलते कई मामलों में बल प्रयोग का भी प्रावधान है। AFSPA को सिर्फ अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है।
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