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आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने दिशा विधेयक 2019 को दी मंजूरी

आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने बलात्कार और सामूहिक-बलात्कार जैसे जघन्‍य अपराध करने वालों के लिए मृत्‍यु दंड देने और 21 दिनों में ऐसे मामलों का ट्रायल पूरा कर फैसला देने वाले आन्‍ध्र प्रदेश दिशा अधिनियम 2019 (आन्‍ध्र प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2019) को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने महिलाओं और बच्‍चों के खिलाफ दुष्‍कर्म, सामूहिक दुष्‍कर्म, पीछा करने, यौन प्रताड़ना, एसिड हमलों, पीछा, बर्बरता, जैसे जघन्‍य मामलों पर तेज गति से सुनवाई करने के लिए बाल संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत विशेष अदालतें गठित करने की भी मंजूरी दे हैं।
उपरोक्त समाचार से RRB NTPC/SSC CGL परीक्षा  के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री: वाईएस जगनमोहन रेड्डी
  • आंध्र प्रदेश के राज्यपाल: बिस्वा भूषण हरिचंदन
स्रोत: द हिंदू
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