आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए कापू समुदाय (Kapu community) और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections – EWS) के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। रोजगार में 10% आरक्षण से कापू (Kapu community) को लाभ होगा जो न तो बीसी कोटे (BC quota) के तहत लाभान्वित हैं और न ही EWS कोटा और अन्य खुली प्रतिस्पर्धा (Open Competition – OC) वर्गों के तहत जो EWS कोटा लागू नहीं होने के कारण आरक्षण के लाभों से वंचित हैं।
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10% आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:
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