सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसकी आवश्यकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि बैंक खाते खोलने और मौजूदा खातों से जुड़ने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.
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