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दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) ने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 तीसरे विश्व खाद्य भारत 2024 के साथ 20-21 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया। दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के समापन सत्र को 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, संबोधित करेंगे।

पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 जी20 शिखर सम्मेलन के साथ सह-ब्रांडेड कार्यक्रम के रूप में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन खाद्य विनियमन और सुरक्षा आवश्यकताओं के पहलुओं पर जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए देशों के खाद्य नियामकों को एक साथ लाता है। यह विभिन्न देशों के खाद्य नियामकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान करता है।

दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के आयोजक

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई ), जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, 20-21 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित का रहा है।

दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के प्रतिभागी

50 से अधिक देशों के खाद्य नियामक निकायों, जोखिम मूल्यांकन प्राधिकरणों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 में भाग ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और खाद्य और कृषि संगठनों (एफएओ) का एक अंतर सरकारी निकाय, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग भी शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है। डबल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को वस्तुतः संबोधित किया।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) एक वैधानिक निकाय है जिसे 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। एफ़एसएसएआई, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। एफएसएसएआई का कार्य देश में भोजन के लिए विज्ञान-आधारित मानक स्थापित करना और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना है।

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