गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान प्राप्त करने में मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए बेंगलुरु स्थित एनजीओ इंफोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द कर दिया है. सभी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम या एफसीआरए के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं.
ऐसे संघ जो किसी विशेष वर्ष के दौरान विदेशी योगदान प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें उस वित्तीय वर्ष के लिए ‘NIL‘ रिटर्न प्रस्तुत करना भी आवश्यक है.
स्रोत: बिज़नेस टुडे
उपरोक्त समाचार से LIC AAO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- इंफोसिस फाउंडेशन की स्थापना 1996 में हुई थी.
- सुधा मूर्ति फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं.



RBI MPC बैठक 2026: आरबीआई ने रेपो रेट 5....
Pod Taxi Project: बिना ड्राइवर चलेगी भार...
2025 में UPI QR कोड की तैनाती 15% बढ़ी, ...


