केन्द्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) की 222वीं बैठक केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई. केंद्रीय बोर्ड ने ईपीएफ योजना, में अनुच्छेद 68 एचएच के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो एक ऐसे सदस्य को फंड से 1952 अग्रिम प्रावधान देता है जो निरंतर अवधि के लिए एक महीने से भी कम समय तक रोजगार में नहीं रहता है.
इस प्रस्ताव के तहत, सदस्य कुल निधि का 75% (कर्मचारी और नियोक्ता शेयर सहित) का लाभ उठा सकता है, जो ब्याज के साथ सदस्य के क्रेडिट में बना हुआ हैं. बोर्ड ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (एसबीआई एमएफ, यूटीआई एमएफ, सीपीएसई, भारत 22) में 47,431.24 करोड़ रुपये के निवेश और ईटीएफ निवेश पर वास्तविक वापसी जो अगस्त 2015 से 31 मई 2018 की अवधि के लिए 16.07% पर भी गौर किया.
सेंट्रल बोर्ड ने एक वर्ष के कार्यकाल के लिए ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश के लिए ईटीएफ निर्माता के रूप में एसबीआई म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ समेकित वार्षिक खातों को माना और अपनाया है.
स्रोत-प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)