केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया हैं। इन 11 अधिकार प्राप्त समूह को COVID-19 के लिए व्यापक और कारगर प्लान तैयार करने का काम सौंपा गया है। भारत सरकार द्वारा इन 11 समूहों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है।
11 अधिकार प्राप्त समूह:
11 अधिकार प्राप्त समूह को बनाने का मकसद देश की अर्थव्यवस्था सहित स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने और इस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए 21 दिनों के लॉकडॉन के अन्दर लोगों की समस्याओ का जल्द से जल्द समाधान करना है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए कारगर प्लान तैयार किया जाए और जल्द से जल्द सभी प्लान्स पर काम शुरू करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित किए गए इन समूहों में पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन समूहों को योजना तैयार करने और उनके समयबद्ध निष्पादन के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का जिम्मा सौंपा गया है।



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