प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की है. COVID-19 के कारण माता-पिता या सर्वाइविंग माता-पिता या कानूनी अभिभावकों या दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM-CARES for Children scheme) के तहत सहायता दी जाएगी. कल्याणकारी उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:
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बच्चे के नाम पर सावधि जमा
- सरकार ने “PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन” योजना की घोषणा की है, जिसके तहत PM-केयर्स फंड से ऐसे बच्चों के नाम पर सावधि जमा खोली जाएगी.
- प्रत्येक बच्चे के लिए फंड का कुल कोष 10 लाख रुपये होगा.
- इस कोष का उपयोग अगले पांच वर्षों तक उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए, बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर मासिक वित्तीय सहायता / वजीफा देने के लिए किया जाएगा.
- 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, बच्चे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त राशि के रूप में राशि मिलेगी.
शिक्षा
- 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा.
- 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों को किसी भी केंद्र सरकार के आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा.
- उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों को मौजूदा मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी. इस ऋण पर ब्याज का भुगतान PM-केयर्स फंड से किया जाएगा.
स्वास्थ्य बीमा
- आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत प्रत्येक बच्चे को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा.
- इन बच्चों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान PM केयर्स द्वारा किया जाएगा, जब तक कि वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते.
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