कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। इसमें कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसका मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
डीओपीटी ने कहा कि उसे कई संदर्भ/प्रश्न मिल रहे हैं जिसमें जन्म/मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में छुट्टी/मातृत्व अवकाश देने से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मामले पर विचार किया गया है। यदि किसी महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ने मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया है, तो जन्म/मृत्यु के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की तारीख से 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।
डीओपीटी ने कहा कि 28 सप्ताह के गर्भ में या उसके बाद जीवन के कोई लक्षण नहीं पैदा होने वाले बच्चे को मृत जन्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और केवल अधिकृत अस्पताल में प्रसव के लिए स्वीकार्य होगा।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]22 नवंबर 2024 की शाम, बीसीसीआई और एसीसी के प्रमुख तथा आईसीसी के अध्यक्ष-निर्वाचित जय…
22 नवंबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम, रोजगार, युवा मामले और…
15 नवंबर 2024 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves)…
22 नवंबर 2024 को एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की सहायक…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ललटिपारा में भारत की पहली आधुनिक…
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने STRONG (STring Representation Of Nanopore Geometry) नामक…