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जीएसटी के अंतर्गत 5 करोड़ रु से अधिक की कर चोरी एक गैर-जमानती अपराध


जीएसटी शासन के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी एक गैर-जमानती अपराध होगा और पुलिस को बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार होगा.



केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) विधेयक में यह जानकारी दी गई है कि यदि कर योग्य वस्तुओं और/या सेवाओं से संबंधित अपराधों में टैक्स की चोरी हुई है या इनपुट टैक्स की राशि गलत तरीके से ली गई है या गलत तरीके से लौटाई गई धनराशि की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो इसे संज्ञेय और गैर-जमानती माना जायेगा.


जीएसटी के रोलआउट के लिए सरकार ने 1 जुलाई को लक्ष्य निर्धारित किया है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, वैट और अन्य स्थानीय करों को एक नियम के अंतर्गत ला देगा.

    उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य:
    • जीएसटी शासन के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी एक गैर-जमानती अपराध होगा.
    • जीएसटी परिषद् के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं.
    • सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए 01 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
    • हाल ही में संसद द्वारा केंद्रीय जीएसटी बिल, एकीकृत जीएसटी बिल, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) बिल, और केन्द्रशासित जीएसटी बिल 2017 पारित किया गया था.


    स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस
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