25 से अधिक राज्य सरकारों को प्लास्टिक कचरे के व्यवस्थित निपटान पर अपनी संबंधित कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रत्येक को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को एक करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना पड़ सकता है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा निर्धारित 30 अप्रैल की समय सीमा बीत चुकी है.
राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुसार, राज्यों को CPCB को 30 अप्रैल तक कार्य योजना प्रस्तुत करनी थी, जिसमें विफल रहने पर उन्हें एक करोड़ रुपये प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति देनी होगी.
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