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देश में लागू हुआ 21 दिनों का लॉकडाउन: जाने कौन-सी आवश्यक सेवाए रहेंगी चालू और किन पर होगी पाबंदी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में पूरे देश में 25 मार्च 2020 से अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की है। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन का फैसला तेजी से फैल रहे COVID-19 महामारी की रोकथाम के लिए निवारक उपाय के तौर पर लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान, देश के नागरिकों को जीवन बिताने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं की आवश्यकता होगी।
अब यहां एक सवाल उठता है कि वे कौन सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जो 21 दिनों की लॉकडाउन अवधि के दौरान राष्ट्र के लोगों को मुहैया कराई जाएंगी?


गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की इन सभी जरुरतो को सुनिश्चित करने के लिए और इन्हें पूरा करने के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों से संबंधित एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इन प्रयासों का उद्देश्य देश में COVID-19 महामारी को फैलने से रोकना है।
ADDa247 यहाँ इन 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान मुहैया कराई जाने वाली “इन आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं” की पूरी सूची साझा कर रहा है:-
  • भोजन, राशन, फल, सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा सहित इन्हें लाने-जाने वाहनों की आवाजाही लॉकडाउन अवधि के दौरान उपलब्ध रहेंगे.
  • रक्षा से जुड़े विभाग, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, दमकल केंद्र और आपातकालीन सेवाएं, होमगार्ड, जेल, कोषागार, जिला प्रशासन, सार्वजनिक उपयोगिताओं (जैसे पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी) लॉकडाउन अवधि के दौरान चालू रहेंगे।
  • आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और प्रसारण इकाइयाँ, जल, स्वच्छता, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ-साथ अर्ली वार्निंग एजेंसियां कार्यशील रहेंगी.
  • अस्पताल एवं सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान अपनी विनिर्माण और वितरण इकाइयों के साथ 21 दिन की अवधि में चालू रहेंगे।
  • बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएँ लॉकिंग अवधि के दौरान उपलब्ध रहेंगी।
  • ई-कॉमर्स के जरिए से खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक सामानों की डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
  • दूरसंचार, इंटरनेट, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं घर से काम करने के जरिए जारी रहेंगी।
  • आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां खुली रहेंगी.
  • पूरे देश में दमकल विभाग, कानून और व्यवस्था और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी.
  • लॉकडाउन के कारण फंसे पर्यटकों के लिए होटल, लॉज और मोटल, खले रहेंगे.
  • क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए स्थापित किए गए प्रतिष्ठान चालू रहेंगे.
  • शवयात्रा या जनाज़ा के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रीकरण की अनुमति नहीं होगी.
यहाँ उन सेवाओं की पूरी सूची दी गई है, जो 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध नहीं होंगी:
  • भारत सरकार / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ कार्यालय और जनसंपर्क कार्यलय इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे.
  • सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
  • सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
  • सभी परिवहन सेवाएं जैसे हवाई,  रेल और सड़क यातायात निलंबित रहेंगी.
  • सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान पूजा स्थल आदि बंद रहेंगे.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को संबंधित स्थानीय न्यायालयों में इन सभी रोकथाम उपायों को लागू करने के लिए कमांडरों के रूप में तैनात किया जाएगा। उपरोक्त रोकथाम के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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