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सरकार ने विनोदानंद झा को PMLA निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया

 

सरकार ने विनोदानंद झा को PMLA निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया |_3.1

विनोदानंद झा (Vinodanand Jha) को 5 साल की अवधि के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act – PMLA) एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झा 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी हैं, जो इससे पहले पुणे में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।

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PMLA निर्णायक प्राधिकरण के बारे में:

पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक तीन सदस्यीय निकाय है जिसका अधिदेश प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जारी किए गए संपत्ति के आदेशों की कुर्की के मामलों और इसकी निरंतरता और आगे की जब्ती या रिहाई के लिए जांच के गुणों को देखते हुए आदेश देना है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए एनडीए सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। पीएमएलए और उसके तहत अधिसूचित नियम 1 जुलाई 2005 से लागू हुए।

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