भारत सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम “अफस्पा (AFSPA)” को वापस लेने की मांग को देखने के लिए एक ‘पांच सदस्यीय’ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी (Vivek Joshi) की अध्यक्षता वाली समिति 45 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगी। गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल (Piyush Goyal) इसके सदस्य-सचिव होंगे। नागालैंड के मुख्य सचिव और डीजीपी और असम राइफल्स के डीजीपी समिति के अन्य सदस्य होंगे।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
हिन्दू रिव्यू नवम्बर 2021, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi
विवेक जोशी, जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं, पांच सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल पैनल के सदस्य सचिव होंगे। समिति के अन्य सदस्य नागालैंड के मुख्य सचिव और डीजीपी और असम राइफल्स के डीजीपी हैं।
AFSPA के बारे में:
AFSPA सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के ऑपरेशन करने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। अगर वे किसी को गोली मारते हैं तो यह बलों को प्रतिरक्षा भी देता है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- नागालैंड के मुख्यमंत्री: नेफियू रियो; नागालैंड के राज्यपाल: जगदीश मुखी।