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मानदंडों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने एसबीआई पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

 

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 की उपधारा (2) का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। एसबीआई ने उन कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक की उधारकर्ता कंपनियों में शेयर रखे।

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बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की उप-धारा (2) क्या है?

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की उप-धारा (2) के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी कंपनी में गिरवीदार, बंधकग्राही या पूर्ण स्वामी के रूप में उस कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक या अपनी स्वयं की प्रदत्त शेयर पूंजी और आरक्षित निधियों के तीस प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं रख सकती है।

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