कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation – EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees – CBT) ने मंजूरी दे दी है कि वार्षिक जमा का 5 प्रतिशत तक वैकल्पिक निवेश कोष (alternative investment funds – AIFs) में निवेश किया जा सकता है जिसमें बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (infrastructure investment trusts – InvITs) शामिल हैं। यह निवेश ईपीएफओ की निवेश टोकरी में विविधीकरण की पेशकश करेगा।
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वित्त निवेश और लेखा परीक्षा समिति (Finance Investment and Audit Committee – FIAC) को मामला-दर-मामला आधार पर निवेश विकल्पों पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है। हालाँकि, बोर्ड ने केवल सरकार समर्थित विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के InvITs और बांड जैसे श्रेणी एक फंड हैं। एआईएफ को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किया जाता है।


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