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रिजर्व बैंक ने हटाया यूको बैंक पर लगा ऋण प्रतिबंध, वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के चलते किया फैसला

 

रिजर्व बैंक ने हटाया यूको बैंक पर लगा ऋण प्रतिबंध, वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के चलते किया फैसला |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता यूको बैंक को वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के चलते त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action) ढांचे से हटा दिया है। यह निर्णय बैंक को ऋण देने, विशेष रूप से निगमों को और निर्धारित मानदंडों के अधीन नेटवर्क को विकसित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है। इससे पहले RBI ने उच्च नेट-परफॉर्मिंग एसेट्स (Net-Performing Assets) और नकारात्मक रिटर्न ऑन एसेट्स (Return on Assets) के कारण मई 2017 में कोलकाता स्थित ऋणदाता को PCA में डाल दिया था।


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यूको बैंक के PCA से बाहर निकलने के बाद, दो बैंक – इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया – पीसीए के अंतर्गत रखे गए हैं। केंद्रीय बैंक उन बैंकों पर लगाम लगाने के लिए पीसीए ढांचे का उपयोग करता है जिन्होंने खराब ऋण और पूंजी पर्याप्तता में कुछ नियामक सीमाओं का उल्लंघन किया है। पीसीए उच्च जोखिम वाले उधार पर अंकुश लगाता है, प्रावधानों पर अधिक धन को अलग करता है और प्रबंधन वेतन पर प्रतिबंध लगाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • यूको बैंक मुख्यालय: कोलकाता;
  • यूको बैंक के एमडी और सीईओ: अतुल कुमार गोयल;
  • यूको बैंक के संस्थापक: घनश्याम दास बिड़ला;
  • यूको बैंक की स्थापना: 6 जनवरी 1943

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