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आरबीआई ने सहकारी राबोबैंक यूए पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया

 

आरबीआई ने सहकारी राबोबैंक यूए पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया |_3.1

आरबीआई (RBI) ने सहकारी राबोबैंक (Cooperatieve Rabobank ) यूए (UA) पर ₹1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना (monetary penalty) लगाया। इसकी मुंबई (Mumbai ) शाखा नीदरलैंड (Netherlands) स्थित राबोबैंक समूह (Rabobank Group) का एक हिस्सा है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और ‘आरक्षित निधियों के हस्तांतरण’ से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है।

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आरबीआई (RBI) ने कहा कि उसने पिछले साल 31 मार्च को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक वैधानिक निरीक्षण पर्यवेक्षी मूल्यांकन (Inspection for Supervisory Evaluation – ISE) किया था। उसी से संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन का पता चला।

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