भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Dr Shivajirao Patil Nilangekar Urban Co-operative Bank Ltd), नीलांगा, लातूर का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. केंद्रीय बैंक ने इसके लाइसेंस को रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र स्थित बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. बैंक व्यवसाय की समाप्ति के प्रभाव से, बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर रहा है.
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के साथ, इसे ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसमें जमा की स्वीकृति और तत्काल प्रभाव से जमा की चुकौती शामिल है.




ग्रैमी अवार्ड्स 2026: विजेताओं की पूरी स...
रेलवे बजट 2026: भारतीय रेलवे को बदलने के...
Union Budget 2026: नया इनकम टैक्स कानून ...

