Home   »   RBI ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक...

RBI ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया

 

RBI ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक (Shivajirao Bhosale Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक का 31 मई को कारोबार समाप्ति से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर दिया गया है. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. इस प्रकार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है.

RBI ने पाया कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. बैंक को 4 मई, 2019 को कारोबार की समाप्ति से RBI के दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था.

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) अधिनियम, 1961 के अनुसार बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया गति में आ जाएगी. बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 98 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की पूरी राशि DICGC से प्राप्त होगी.

Find More Banking News Here

RBI ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया |_4.1

RBI ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया |_5.1