भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 1 मई, 2021 से विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय बैंक की अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए एक नया विनियम समीक्षा प्राधिकरण (RRA 2.0) स्थापित करेगा. RRA को एक वर्ष की अवधि के लिए स्थापित किया जाएगा, जब तक कि RBI द्वारा समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाती.
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विनियम समीक्षा प्राधिकरण के बारे में:
- एम. राजेश्वर राव, उप-गवर्नर, आरबीआई विनियम समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख होंगे.
- RRA को अतिरेक और प्रतिरूप को हटाकर, यदि कोई हो, विनियामक और पर्यवेक्षी निर्देशों को अधिक प्रभावी बनाने का काम सौंपा जाएगा.
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इससे पहले, इसी तरह के RRA को 1 अप्रैल, 1999 को एक साल की अवधि के लिए विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था, जो कि जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्रतिक्रिया के आधार पर स्थापित किया गया था.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.




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