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RBI ने 15 वर्ष तक सीमित किया निजी बैंकों के MD & CEO का कार्यकाल

 

RBI ने 15 वर्ष तक सीमित किया निजी बैंकों के MD & CEO का कार्यकाल |_3.1

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के कार्यकाल को 15 वर्ष तक के लिए सिमित कर दिया है। साथ ही यह सीमा पूर्ण कालिक -निदेशकों (whole-time directors) पर भी लागू होगी। इसका अर्थ है कि अब कोई भी 15 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता है।

संशोधित निर्देश स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFB) सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे। हालाँकि, यह भारत में शाखाओं के रूप में कार्यरत विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होगा।

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नए नियमों के अनुसार:

  • MD & CEO या WTD जो प्रमोटर प्रमुख शेयरधारक भी हैं, इन पदों को 12 वर्षों से अधिक नहीं रख सकते हैं।
  • निजी बैंकों में MD & CEO और WTDs के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष पर बरकरार रखी गई है।
  • इस संबंध में 26 अप्रैल, 2021 को सर्कुलर जारी होने के बाद से निर्देश लागू हो गए हैं, हालांकि, संशोधित आवश्यकताओं के लिए एक आसान प्रक्रिया करने के लिए, बैंकों को 01 अक्टूबर, 2021 तक इन निर्देशों का पालन करने की अनुमति है। ।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता

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