सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से “अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण और परमिट (All India tourist authorization and permit)” के लिए आवेदन कर सकता है. नियमों के नए सेट को “अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021” के रूप में जाना जाएगा. यह 01 अप्रैल, 2021 से लागू होगा.
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नियम के बारे में:
- परमिट के लिए नए नियमों का उद्देश्य हमारे देश के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ राज्य सरकारों के राजस्व को बढ़ाने में मदद करना है.
- इस तरह के आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेज जमा करने और फीस जमा करने के बाद परमिट जारी किए जाएंगे.
- प्राधिकरण / परमिट तीन महीने या उसके गुणक की अवधि के लिए दिया जाएगा. इस परमिट की अवधि अधिकतम 3 साल रखी जाएगी.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री: नितिन गडकरी.