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यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस: 26 जून

यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस: 26 जून |_3.1
International Day in Support of Victims of Torture: यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो न केवल अस्वीकार्य है बल्कि अक्षम्य अपराध भी है।
यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 1997 को, 52/149 प्रस्ताव को पारित किया और हर साल 26 जून को अत्याचार को ख़त्म करने के लिए यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस फैसला किया था। हालँकि यह याद रखना चाहिए कि कानूनी दंड के कारण होने वाले दर्द या पीड़ा को यातना नहीं माना जाता है। पहली बार 26 जून 1998 को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था।
क्या होती है यातना?

‘यातना’ शब्द का अर्थ एक ऐसे कार्य से है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर दर्द या पीड़ा, चाहे शारीरिक हो या मानसिक दी जाती है जैसे कि उसे या तीसरे व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करना या ऐसे काम के लिए कबुल करवानाना, जिससे उसे दंडित किया जा सके आदि।  किसी भी प्रकार के भेदभाव के आधार पर, या किसी भी तरह के भेदभाव के आधार पर उसे डराया या धमकाया जाना, जब इस तरह के दर्द या पीड़ा उसे सहमति या असहमति दी जा रही हो।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
  • एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं.

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