गृह मंत्रालय ने देश में 03 मई 2020 तक जारी लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, 04 मई से दो और सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया। इस प्रकार अब लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा।
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जो देश में जिलों को रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में बदलने के जोखिम पर आधारित होंगे।
MHA दिशानिर्देशों के अनुसार किन्हें कहा जाता है रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन?
- ग्रीन-ज़ोन, वे जिले होंगे जहां अब तक एक भी कोरोना मामले की पुष्टि न हुई हो या पिछले 21 दिनों में कोई मामला न आया हो.
- किसी जिले को रेड जोन में तब्दील, संक्रमित मामलों की कुल संख्या, पॉजिटिव आए मामलों के दुगने होने की दर, जिलों की टेस्टिंग और निगरानी प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाएगा.
- ऐसे जिले, जिन्हें न तो रेड और न ही ग्रीन घोषित किया गया है, उन्हें ऑरेंज ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.
- वर्गीकृत किए गए रेड , ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन को MoHFW द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के साथ साप्ताहिक आधार पर या पहले अथवा आवश्यकतानुसार साझा किया जाएगा.
- हालाँकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनके अलावा किसी भी जिले को रेड और ऑरेंज ज़ोन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वे MoHFW द्वारा सूचीबद्ध किए गए जिले के वर्गीकरण को रेड या ऑरेंज ज़ोन की सूची में शामिल नहीं कर सकते.
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-
- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री: अमित शाह.