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PFRDA ने पेंशन फंड प्रबंधकों के लिए न्यूनतम नेट वर्थ बढ़ाकर किया 50 करोड़

PFRDA ने पेंशन फंड प्रबंधकों के लिए न्यूनतम नेट वर्थ बढ़ाकर किया 50 करोड़ |_3.1
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने पेंशन निधि का प्रबंधन करने वालों के लिए न्यूनतम निवल मानदंड बढ़ाने का फैसला किया है। पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए न्यूनतम निवल मानदंड को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पेंशन फंड प्रबंधकों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य मानदंड में की गई वृद्धि, म्युचुअल फंड के साथ-साथ पेंशन फंड लाएगी, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार न्यूनतम नेटवर्थ 50 करोड़ रुपये के मानदंडों को पूरा करना होगा।
हाल ही में जारी किए गए ताजा दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पेंशन फंड प्रबंधकों को जारी किए गए लाइसेंस नियामक द्वारा रद्द किए गए जब तक पहले दिए गए लाइसेंसों की वैधता पांच साल की तुलना में मान्य रहेंगे। 

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