देश भर में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा दी जा सेवाओ, और उनसे जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। इससे जुड़े अधिकारी हर साल विनिर्माण क्षेत्र के माल में भ्रष्टाचार की जाँच करते हैं। यह दिन 24 फरवरी, 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाए जाने के लिए मनाया जाता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को पहले केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में जाना जाता था। सीमा शुल्क कानूनों को लागू करने के लिए सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केंद्रीय जीएसटी विभाग की स्थापना की गई थी। अब यह विभाग वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है, जो लेवी और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर और IGST के संग्रह से संबंधित नीति निर्माण और तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय से संबंधित मामलों के प्रशासन से संबंधित है। एक्साइज, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST और नारकोटिक्स सीबीआईसी के दायरे में आते हैं।
बोर्ड कस्टम हाउस, सेंट्रल एक्साइज और सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर और सेंट्रल रिव्यूज कंट्रोल लेबोरेटरी जैसे अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण हैं।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष: एम. अजीत कुमार
- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का मुख्यालय: नई दिल्ली