निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल पंजीकरण सूचना प्रबंधन प्रणाली (PPRTMS) शुरू की है। प्रणाली आवेदकों के लिए दल के पंजीकरण आवेदनों की स्थिति की जानकारी को आसान बनाती है। आयोग ने पंजीकरण से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किए है जो 1 जनवरी 2020 से लागू हुए हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत, 1 जनवरी 2010 से राजनीतिक दल के पंजीकरण के आवेदक अपने आवेदनों की प्रगति तथा एस.एम.एस. और ई-मेल के जरिए अद्यतन स्थिति जान सकेंगे।
पंजीकरण के इच्छुक संगठन को अपने गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग को आवेदन देना होगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।
स्थिति की जानकारी आयोग के पोर्टल “pprtms.eci” के माध्यम से देखी जा सकता है।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
स्रोत: द न्यूज ओन AIR