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CRISIL बोर्ड ने रेटिंग बिज़नेस के नई सब्सिडियरी में हस्तांतरण के लिए स्वीकृति दी

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एक विविध वैश्विक विश्लेष्णात्मक कंपनी क्रिसिल लिमिटेड, अपने रेटिंग बिज़नेस को अपनी प्रस्तावित नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में परिवर्तित करने वाली है। CRISIL के बोर्ड ने हस्तांतरण के लिए मंजूरी दे दी, जो कि 2018 के SEBI मानदंडों का पालन करेगी। 
इससे पहले, सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए अपने नियमों में संशोधन किया था और क्रेडिट-रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग और गैर-रेटिंग बिज़नेस के अलगाव को अनिवार्य किया था।   CRISIL ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत  व्यवस्था की योजना के माध्यम से अपने रेटिंग बिज़नेस के हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा, जिसे शेयर बाज़ार और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
स्रोत – द  हिन्दू बिज़नेस लाइन 

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • क्रिसिल को पहले इंडिया लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग इनफार्मेशन सर्विसेस के रूप में जाना जाता था  

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