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संसद का शीतकालीन सत्र: पूर्ण कवरेज, 5 विधेयकों को पारित किया गया

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संसद का शीतकालीन सत्र 9 जनवरी को राज्य सभा द्वारा संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 पारित करने के साथ समाप्त हो गया हैसंविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में मदद करने के लिए .उच्च सदन को एक दिन और विस्तारित किया गया था.इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद लोकसभा 8 जनवरी को समाप्त हुई. PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS) के आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा की संख्या 46 प्रतिशत थी, जबकि राज्यसभा की संख्या 18 प्रतिशत थी.
संसद में 17 विधेयक पेश किए गए. दोनों सदनों द्वारा ट्रिपल तालक विधेयकऔर कोटा विधेयक पर चर्चा करने में बिताया गया कुल समय चार घंटे और 50 मिनट से अधिक था. संसद द्वारा पांच विधेयक पारित किए गए. जो निम्न थे:
1. संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019: राज्य सभा के साथ संविधान ने 124 वें (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है. इस कानून में उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए में 10% के आरक्षण का प्रावधान है. राज्यसभा में विधेयक पर मतदान के दौरान, 165 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि सात सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया.
2. शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2017: विधेयक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) अधिनियम, 1993 में संशोधन की अनुमति देता है.
3. बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017:लोकसभा ने स्कूलों में ’नो डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त करने के लिए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया है.विधेयक बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 अधिकार को में संशोधन करता है.अधिनियम में नो डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान था, अर्थात प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-8) के पूरा होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में वापस नहीं रखा जा सकता है.
4. विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2018: 
5. ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी मानसिक मंदता और विविध दिव्यांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 2018.

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018, आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2018, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018 लोक सभा द्वारा पारित किए गए थे. सभा के सत्र के अंत में 74 बिल लंबित रहे.

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